छत्तीसगढ़ के बैकुन्ठपुर विधानसभा में कांग्रेस के उम्मीदवार एवं विधायक अम्बिका सिंह देव को कोरिया जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस देकर 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। वही पर आचार संहिता के दौरान कांग्रेस की आम सभा में स्कूली छात्राओं को ले जाने के कारण स्वामी आत्मानंद विद्यालय पटना हाई स्कूल प्राचार्य देवशरण सिंह को चुनावी आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की धारा 3 के विपरीत आचरण पर उन्हें तत्काल प्रभाव से कोरिया कलेक्टर ने निलंबित करने का आदेश जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है। अपने मांगे गये जवाब में कोरिया कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 नवम्बर को पटना के करजी हाई स्कूल ग्राउन्ड में कांग्रेस की आमसभा में चरण दास महंत, ज्योसना महंत सहित जिले के सभी बडे कांग्रेसी नेता मौजूदगी में स्वामी आत्मा नंद विघालय पटना के छात्रो को कांग्रेस की आम सभा में स्कूली यूनिफार्म पहनकर शामिल होने पर नोटिस जारी कर 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नही देने पर एकतरफा कार्यवाई किये जाने की बात कही गई है। चुनाव में भाग लेने वाले के दलो के जनता को अपने पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उम्मीदवारों को आचार संहिता का उल्लघंन करने पर नोटिस दे उचित कार्रवाई भी निर्वाचन आयोग कर रही है। बता दें, विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शी हो इसके लिए जिला कलेक्टर व निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह निरंतर सक्रिय होकर आचार संहिता का उल्लघन करने पर नोटिस व कार्रवाई कर रहे है। रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 03 बैकुण्ठपुर अंकिता सोम ने बैकुंठपुर विधानसभा निर्वाचन के इण्डियन नेशनल कांग्रेस प्रत्याशी अम्बिका सिंहदेव को आदर्श आचार संहिता के उलंघन किए जाने पर कल 3 नवम्बर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अधिकारी अंकिता सोम ने जानकारी दी है कि वीडियो निगरानी दल के प्रतिवेदन एवं वीडियो के अवलोकन में यह पाया गया कि 2 नवम्बर 2023 को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय पटना (हाई स्कूल करजी) ग्राउण्ड में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के स्टार प्रचारक डॉ. चरणदास महंत का आपके पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में स्कूल के बच्चों द्वारा स्कूल युनिफॉर्म में स्टेज पर जन प्रतिनिधियों को गुलदस्ता से स्वागत किया गया एवं फोटोग्राफ हेतु पोज दिया गया। विदित हो कि चुनावी सभा के आयोजन हेतु स्कूल के प्राचार्य द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर रिटर्निंग आफिसर 03 बैकुण्ठपुर द्वारा सभा के आयोजन हेतु अनुमति जारी की गई थी किन्तु स्कूल यूनिफॉर्म में आये अन्य बच्चों एवं श्रोताओं के साथ स्टेज के सामने बैठकर एवं खड़े होकर चुनावी प्रचार के भाषण को सुना गया। इस प्रकार स्कूली बच्चों को युनिफॉर्म में चुनावी सभा में सम्मिलित कराया गया, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
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