प्रार्थीया कैलाशपति पति गोविंदलाल उम्र 55 वर्ष निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर ने 02 मई को थाना बैकुंठपुर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि, आरोपी देवेंद्र प्रसाद निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर के द्वारा प्रार्थिया से अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दें कर मारपीट किया गया है। जिस पर थाना बैकुंठपुर में धारा 294, 506, 323 आईपीसी के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया, जैसे ही इसकी भनक अनावेदक को लगी वह आवेदिका के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया, जो किसी भी गंभीर घटना को अंजाम दें सकता था। जिस पर उप निरी. धानुराम चंद्रवंशी के द्वारा अनावेदक के विरुद्ध 151, 107, 116(3) का मामला तैयार कर न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी बैकुंठपुर जिला कोरिया में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध 50 हज़ार रुपये के बाउंड ओवर की कार्यवाही किया गया था।
विदित हो कि देवेंद्र प्रसाद के द्वारा शराब पीकर आवेदिका कविता पति भूपेन्द्र निवासी मण्डलपारा बैकुंठपुर के साथ अगले ही दिवस 03 मई को झगडा विवाद कर शांति भंग किया गया। न्यायलय द्वारा आरोपी को सक्षम जमानतदार पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, अनावेदक द्वारा सक्षम जमानत दार पेश नहीं करने पर न्यायलय द्वारा जेल वारंट जारी किया गया है जिसकी अवधि 06 माह तक की होगी।
उल्लेखनीय है कि विगत 10 दिनों के भीतर कोरिया पुलिस कि ये दूसरी कार्यवाही है जिसमे अनावेदक प्रदीप सोनवानी, निवासी भाड़ी बैकुंठपुर के द्वारा शांति भंग करने व बाउंड ओवर की शर्ताे का उल्लंघन करने पर धारा 122 के तहत कार्यवाही किया जा चुका है। जो प्रकरण माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचाराधीन है।
जिला कोरिया अंतर्गत ये पहला प्रकरण गई जिसमे धारा 122 बाउंड ओवर की शर्ताे का उल्लंघन करने पर कोई अनावेदक को जेल हुई है। कोरिया पुलिस क्षेत्र में शांति भंग करने वालों एवं आसामजिक तत्वों पर कड़ी नज़र बनाये हुई है एवं लगातार बाउंड ओवर कराया जा रहा है।

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