बैकुंठपुर।

14 सितंबर को सुदूर वनांचल विकासखंड सोनहत के शासकीय प्राथमिक शाला जोगिया का जिला शिक्षा अधिकारी जितेन्द्र गुप्ता द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक बहादुर राम बघेल 17 अगस्त से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित पाए गए। शाला प्रबंधन के समिति के सदस्य एवं छात्र छात्राओं के पालकों के द्वारा बताया गया कि सहायक शिक्षक शाला में नियमित नहीं आते है इससे विद्यालय में अध्यनरत छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है एवं उन पर दुष्प्रभाव पढ़ रहा है।
श्री बघेल का कृत्य प्रथम दृष्टयता गंभीर कदाचरण में पाया गया जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपिल) नियम 1966 के नियम 9 के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला जोगिया के सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में कार्य इनका वर्तमान मुख्यालय विकासखंड सोनहत के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित किया जाता है। निलंबन काल में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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