गांजा तस्करी मे संलिप्त सीएएफ आरक्षक गिरफ्तार

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पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वांडेगावकर एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी दीपिका मिंज के द्वारा क्षेत्र मे अवैध कार्यों पर सख्ती से कार्यवाही किये जाने एवं नशा विरोधी अभियान चलाये जाने की दिशा निर्देश के परिपालन मे दिनांक 28.04.2025 को जरिये मुखबीर सूचना मिला था कि सुलेश कुमार पिता रंग बहादुर सिंह जाति गोंड़ उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम करीलधोवा सलबा थाना बैकुंठपुर जिला कोरिया द्वारा एक काले रंग के मोटर सायकल हीरो सुपर स्पलेण्डर क्र. सी.जी. 16 सी.आर. 2139 मे गांजा रखकर गांजा बिकी परिवहन करने बंजारीडांड़ तरफ से खड़गवां चिरमिरी की ओर जा रहा है सूचना पर हमराह स्टॉफ के घेराबंदी कर आरोपी के मोटर सायकल के डिक्की से 02 किलो 195 ग्राम कीमती 30,000 रू. को आरोपी के कब्जे से जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के विधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध थाना खड़गवा के अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 20 (बी), 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण मे दिनांक 28.04.2025 को आरोपी सुलेश कुमार को गिर० कर न्यायिक रिमाण्ड मे भेजा गया था

आरोपी से पुछताछ करने पर अपने मेमोरेण्डम कथन मे 08वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव मे तैनात आरक्षक क्र. 905 जवान बुंदेलाल से मोबाईल फोन से बातचीत होना और आरक्षक की सलिप्ता होना बताने पर वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया जो पुलिस पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरक्षक की सूक्ष्मता से जांच कर कार्यवाही करने के निर्देष पर पूर्व मे गिर० आरोपी सुलेश कुमार एवं बुंदेलाल के मोबाईल फोन का काल डिटेल सायबर सेल से प्राप्त किया गया कॉल डिटेल मे आरोपी सुलेश कुमार एवं बुंदेलाल का लगातार बातचीत एवं संलिप्तता होना एवं घटना दिनांक 28.04.2025 को भी एक दूसरे से बात करना पाये जाने से 08वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव से आरोपी आरक्षक बुंदेलाल को हिरासत मे लेकर थाना खड़गवां लाकर, पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये अपने कथन लेख कराया

जिसमे उसके द्वारा महासमुन्द एवं उडीसा बार्डर, के किसी अन्य व्यक्ति से जान पहचान होने पर गांजा मंगाकर परिवहन कर बिकी करवाता था जो पिछले महीने अपने मोबाईल फोन से उसके पास फोन कर ग्राम करीलधोवा बैकुंठपुर के रहने वाले सुलेश कुमार के लिये दो किलो गांजा मंगवा कर उसे बिक्री करने के लिये दिया था, तथा किसी एक अन्य व्यक्ति एवं सुलेश के माध्यम से लगातार गांजा का बिक्री करवाना बताया, तथा गांजा खरीद बिक्री का रकम फोन पे के माध्यम से अपने एकाउंट मे लेना तथा पूर्व मे भी महासमुंद जिला मे 09 किलोग्राम गांजा के सांथ मे पकड़े जाने पर चालान होना बताया, कथन अनुसार आरोपी बुंदेलाल का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम के बरामद कर, अवलोकन करने पर, बुंदेलाल के द्वारा फोन पे के माध्यम से किसी एक अन्य व्यक्ति से लगातार लेन देन करना पाये जाने से उक्त मोबाईल फोन जप्त कर, आरोपी का उक्त कृत्य धारा 20 बी. 29 एन. डी.पी.एस. एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 19.05.2025 को गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

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