कोरिया में निजि वाहन से सरकारी शराब का परिवहन….जिला आबकारी अधिकारी बोले हमारे पास है अधिकार

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बैकुंठपुर।

सोमवार की दोपहर में कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के तलवापारा स्थित सरकारी शराब दुकान में बोलेरो से सरकारी शराब ढोने का दृश्य देखा गया । इस संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली गई तो स्पष्ट बात कोई नहीं कर पाया । जबकि जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि हमारे पास अधिकार है हम किसी भी वाहन से शराब का जिले में परिवहन कर सकते हैं।

जिला आबकारी अधिकारी योगेश्वर द्धिवेदी का कहना है कि जिले के शराब दुकानों में कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरे दुकान से शराब की शिफ्टिंग की जा सकती है इसके लिए जिला पर आबकारी विभाग के पास यह अधिकार है कि वह शराब को परिवहन किस वाहन से करवाता है ।

जबकि जिला परिवहन अधिकारी अनिल भगत का कहना है कि यात्री वाहनों का मालवाहकों के रूप में बगैर अनुमति के उपयोग नहीं किया जा सकता है हालांकि पूर्व में भी कोरिया आबकारी विभाग पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। बेहतर होगा कि जिला कलेक्टर मामले को संज्ञान में लेकर शासन के नियमों के तहत कार्य काराए। यात्री वाहनों में शराब परिवहन किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

शासन बनाई नई शराब परिवहन निति

छत्तीसगढ़ में देशी शराब की सप्लाई व्यवस्था को और अधिक सुगम और किफायती बनाने के लिए राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब तक लागू पुराने नियमों को बदलते हुए, देशी शराब के परिवहन के लिए नई प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत एक ही वाहन से एक साथ अधिकतम तीन दुकानों तक शराब की सप्लाई की जा सकेगी। पहले के नियमों के अनुसार, शराब गोदाम से एक बार में केवल एक ही देशी शराब की दुकान के लिए शराब निकाली जाती थी। वाहन उस दुकान तक सप्लाई करने के बाद वापस गोदाम लौटता था। जबकि नई प्रणाली के अंतर्गत, एक ही वाहन में एक साथ तीन दुकानों के लिए शराब लोड की जा सकेगी। यह वाहन एक ही मार्ग (रूट) पर स्थित विभिन्न दुकानों में क्रमबद्ध तरीके से सप्लाई करेगा। इस बदलाव से न केवल परिवहन लागत में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि समय की भी बचत होगी। कैसे काम करेगी नई परिवहन प्रणाली? छत्तीसगढ़ में शराब का व्यवसाय सरकारी कंपनी, स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड के माध्यम से संचालित होता है। यह कार्पाेरेशन अधिकृत परिवहनकर्ताओं के जरिए देशी शराब को भंडारण गोदामों से देशी शराब दुकानों या कंपोजिट दुकानों तक पहुंचाता है। यह पूरी प्रक्रिया आबकारी विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर और निर्धारित समय सीमा के भीतर संपन्न होती है।

क्या बोले अधिकारी …….

जिले के शराब दुकानों में कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरे दुकान से शराब की शिफ्टिंग की जा सकती है इसके लिए जिला पर आबकारी विभाग के पास यह अधिकार है कि वह शराब को परिवहन किस वाहन से करवाता है ।

योगेश्वर द्धिवेदी – जिला आबकारी अधिकारी बैकुंठपुर, कोरिया

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