जिले में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत समाधान योजना लागू…….

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बैकुंठपुर।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना 2026 लागू कर दी है। इस योजना के तहत घरेलू, बीपीएल एवं कृषि श्रेणी के लाखों उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में भारी छूट दी जाएगी। रायपुर में कंपनी के संचालक मंडल की गत 11 फरवरी को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार (पेनल्टी) दोनों में छूट का लाभ मिलेगा। योजना विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं।

निष्क्रिय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

31 मार्च 2023 तक के बकाया वाले निष्क्रिय (कनेक्शन कटे) उपभोक्ताओं को बीपीएल श्रेणी में 75 प्रतिशत तक और घरेलू एवं कृषि श्रेणी में 50 प्रतिशत तक मूल राशि में छूट मिलेगी, जबकि अधिभार पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया पर 75 प्रतिशत और 1 से 5 वर्ष के बकाया पर 50 प्रतिशत तक मूल राशि में छूट दी जाएगी। इन दोनों ही स्थितियों में अधिभार 100 प्रतिशत माफ रहेगा।

किश्तों में भुगतान की सुविधा

सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर 10 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। छह किश्तों के विकल्प में मूल राशि पर छूट नहीं होगी, लेकिन अधिभार पूरी तरह माफ रहेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा और कम से कम 10 प्रतिशत बकाया राशि जमा करनी होगी।

मीटर रीडरों को मिलेगा प्रोत्साहन

उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने के लिए मीटर रीडरों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत (अधिकतम 1000 रुपये) और किश्तों में भुगतान पर 5 प्रतिशत (अधिकतम 500 रुपये ) तक प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना, बकाया बिजली बिल से परेशान जिले के उपभोक्ताओं के लिए राहत का बड़ा अवसर है।

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