Baikunthpur @ Tahkikat News
गुरुवार को बैकुंठपुर के भाड़ी चौक पर शुभम कृषि केंद्र में अवैध रूप से खाद एवं कीटनाशक का विक्रय करते पर कोरिया कलेक्टर ने कडा रुख अपनाते हुए भाडी चौक पर स्थिति दुकान को सील करा दिया। बताया जा रहा है कि जब विभाग ने दुकान पर छापा मारा तो दुकान संचालक मनोज साहू अधिकारियो को कोई वैध दस्तावेज नही दिखा पाया। विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकान के द्धारा गलत तरिके से े किसानों में किटनाशक व खाद बिक्री किया जा रहा था इस संबंध में जब विभाग ने दुकानदार से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही तो दुकानदार के द्वारा किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज उपलब्ध ना कराने जाने के कारण उर्वरक अधिनियम 1985 एवं कीटनाशक अधिनियम 1968 के उल्लंघन किए जाने के तहत विभाग ने प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया । गौरतलब हो कि कोरिया कलेक्टर श्याम धावडे के निर्देश पर विभाग सक्रिय नजर आ रहा है इस दौरान आगामी आदेश तक प्रतिष्ठान से किसी प्रकार की समाधि विक्रय करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस कार्यवाही में उर्वरक निरीक्षक पीएल तिवारी कृषि विकास अधिकारी बैकुंठपुर के साथ रितेश साहू एवं राजेंद्र गुप्ता आदि विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।
वही पर दस्तावेज व दुकान में मौजूद सामग्री का बील नही दिखा पाने के संबध लोगो ने बताया कि यह सब सहकारी समितियो का खाद है इसलिए इनके पास कोई ठोस दस्तावेज नही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह बात तो जाच के बाद ही सामने आएगी।
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