Baikunthpur @ Tahkikat News
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया जाना अथवा चलवाया जाना पूर्ण रूप से निषिध्द किया गया है। आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग चुनाव प्रसार करने के लिये वाहनों पर और चुनावी सभाओं में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे और मध्यम आवाज में ही चलाये जायेंगे। लोक शांति को देखते हुए लम्बे चोगें वाले माईक (हार्न माईक) का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। वाहनों पर और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माईक, समूह में नहीं लगा जायेगें। इन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है।
चुनावी सभाओं में एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए अनुमति अनुविभाग क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति लेकर सामान्यतः किया जा सकता है, किन्तु शैक्षणिक संस्थाओं चिकित्सालयों व नर्सिंग होम, न्यायालय परिसर, शासकीय कार्यालय, छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी भी स्थानीय निकाय कार्यालयो, बैंको, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सामान्य स्थिति में भी पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
नपा बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर चरचा में 20 दिसंबर 2021 को मतदान और 23 दिसंबर 2021 को मतगणना सम्पन्न होने जा रहा है। सभी राजनैतिक दल, उनके कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अपने दल के प्रचार-प्रसार के लिये लाउडस्पीकरों का प्रयोग करते हैं। इन लाउडस्पीकरों का प्रयोग न केवल स्थायी मंच से होता है, बल्कि वाहनों यथा ट्रक, टैम्पों, कार टैक्सी, वैन, तिपहिया स्कूटर साइकिल, रिक्शा आदि पर होते है। ये वाहन सभी सड़को, गलियों, उप गलियों पर चलते हैं और गावांे, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में भी बहुत ऊंची आवाज पर लाउडस्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है और आम जनता की शांति व प्रशांति में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। लाउडस्पीकरों की ऊंची आवाज के प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग विशेष रूप से अशांत हो जाते है क्योंकि उनकी पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होती है। चूंकि लाउडस्पीकर बहुत सुबह शोरगुल करना शुरू कर देते हैं. और पूरा दिन इससे वृद्ध, दुर्बल और बीमार चाहे वे किसी भी संस्था, अस्पताल आदि में हो या घर में हो, उन्हें बहुत बेचौनी होती है।
उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अवधि में लाउडस्पीकरों के प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता क्योंकि लाउडस्पीकर निर्वाचन प्रचार के एवं जन समूह सम्प्रेषण के साधनों में से एक साधन है। लेकिन इसके साथ-साथ विषम समय एवं विषम स्थान पर लाउडस्पीकर के अविवेकपूर्ण तथा ऊचे स्वरों पर अव्यवहारिक प्रयोग जिसकी शांति एवं प्रशांति पर कुप्रभाव पड़ता हो एवं सामान्यतः जनसामान्य एवं विशेषतः रोगियों एवं विद्यार्थी समुदाय की बेचौनी का कारण हो, की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आदेश 24 नवंबर 2021 से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक कोरिया राजस्व जिले के अंतर्गत नगरपालिका परिषद् बैकुण्ठपुर एवं नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा में प्रभावशील रहेगा।
निर्वाचन नाम निर्देशन हेतु कर्मचारियों को किया नियोजित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा के आम निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों को नियोजित किया है। जिसके अनुसार नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के निर्वाचक नामावली से अभ्यर्थी व प्रस्तावक का क्रमांक, नाम का मिलान करने के लिए राजस्व निरीक्षक बैकुण्ठपुर कौशल यादव, पटवारी बैकुण्ठपुर बाल्मीकी मिश्रा, निक्षेप राशि रसीद, निक्षेप राशि विवरणी तैयार करने, नाम निर्देश पत्र के सेट्स तैयार करने के लिए जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड 02 बालेन्द्र मिश्रा, भृत्य मोतीलाल वर्मा, राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में प्रविष्टि सत्यापन, नाम निर्देशन पत्र पावती प्रिंट आउट लेने के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर अभिषेक सिंह गहरवार, नगर पालिका बैकुण्ठपुर के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर सूरजराम रवि, प्राप्त नाम निर्देशन पत्र को वार्ड वार संधारण, अभ्यर्थियों के शपथ पत्र की प्रति का प्रकाशन, दैनिक प्राप्त निर्देशन पत्रों का प्रारूप 4 में सूची तैयार करने, वार्डवार अभ्यर्थीवार प्रतीक चिन्ह पत्रक तैयार करने, अभ्यर्थी, अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर पत्रक व पहचान पत्र, नाम निर्देशन की अंतिम दिवस अभ्यर्थियों की समेकित सूची तैयार करने, डीईओ हेतु प्रारूप 18 तैयार करने एवं अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सेट्स(निर्वाचन व्यय लेखा शपथ पत्र, निर्वाचन अपराध विवरण, आदर्श आचरण संहिता, मतदान केंद्र सूची) प्रदाय कर पावती लेने के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन बैकुण्ठपुर के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर संजीव कुमार सिन्हा एवं जिला कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 श्री नारदमुनि पाण्डेय को दायित्व सौंपा गया है।
इसी तरह नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा के निर्वाचक नामावली से अभ्यर्थी व प्रस्तावक का क्रमांक, नाम का मिलान करने के लिए राजस्व निरीक्षक बुडार अजय शर्मा, पटवारी खरवत वंदना कुजूर, निक्षेप राशि रसीद, निक्षेप राशि विवरणी तैयार करने, नाम निर्देश पत्र के सेट्स तैयार करने के लिए सहायक ग्रेड 2 योगेश शिन्दे, सहायक ग्रेड 3 रामलाल राजवाडे, राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में प्रविष्टि सत्यापन, नाम निर्देशन पत्र पावती प्रिंट आउट लेने के लिए डाटा एण्ट्री ऑपरेटर उदय सिंह, संजय निषाद, प्राप्त नाम निर्देशन पत्र को वार्ड वार संधारण, अभ्यर्थियों के शपथ पत्र की प्रति का प्रकाशन, दैनिक प्राप्त निर्देशन पत्रों का प्रारूप 4 में सूची तैयार करने, वार्डवार अभ्यर्थीवार प्रतीक चिन्ह पत्रक तैयार करने, अभ्यर्थी, अभिकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर पत्रक व पहचान पत्र, नाम निर्देशन की अंतिम दिवस अभ्यर्थियों की समेकित सूची तैयार करने, डीईओ हेतु प्रारूप 18 तैयार करने एवं अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सेट्स(निर्वाचन व्यय लेखा शपथ पत्र, निर्वाचन अपराध विवरण, आदर्श आचरण संहिता, मतदान केंद्र सूची) प्रदाय कर पावती लेने के लिए सहायक ग्रेड 2 एम. आर. यादव एवं सहायक ग्रेड 2 मानसाय एक्का को दायित्व सौंपा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर एवं शिवपुर-चरचा के आम निर्वाचन अंतर्गत नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक जिला कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। साथ ही 26 नवंबर को दोपहर 12.30 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित होने के भी निर्देश दिये हैं।
बिना अनुमति अवकाश प्रतिबंधित
नगर पालिका आम निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया समाप्त होने तक सर्व कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर अधिकारियांे, कर्मचारियांे के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिकारी एवं कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान नही करेंगे तथा अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन कार्य में उनकी आवश्यकता पडने पर अल्प सूचना पर उन्हें उपस्थित होना होगा।
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