लडकी से छेड़छाड़, सोसल मिडिया में वायरल हुआ विडियो……आरोपी गिरफ्तार
अपने घर में छूप कर बैठा था आरोपी…..पुलिस कार्यवाई के लिए पहुॅची तो घर की महिलाए को कर दिया आगे……बैकुंठपुर में र्निभया नही देखेगा समाज
घर से दवा लेने जा रही थी लडकी आरोपी ने छम्मक छल्लो कह कर छेड़छाड किया । दूसरे वाहन चालको ने भी नही दिया लडकी का साथ
बैकुंठपुर।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध का सिलसिला नहीं रुक रहा है। कोरिया मुख्यालय बैकुंठपुर में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को कोरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड केस को गंभीरता से लिया। कोतवाली पुलिस ने जानकारी में बताया कि आरोपी अरशद पिता मो. आलमगीर उम्र 35 वर्ष निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर थाना बैकुंठपुर को धारा-75 (1) (4) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बैकुंठपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है।

मामले की जानकारी में बताया गया कि 27 जनवरी को पीडिता थाना मे एक लिखित रिपोर्ट किया कि दिनांक 17/01/2026 को यह अपने घर रामपुर से पैदल दवाई लेने बैकुंठपुर अजय मेडिकल स्टोर जा रही थी कि जैसे ही बैकुंठपुर नये बस स्टैंड के पास पहुंची, उसी दौरान अरसद खान निवासी डबरीपारा मो.नं. 8770558687 जो बस स्टेण्ड के पास अपनी आर्टिगा खड़ी करता है। उसने इसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुये घुर कर देखा और अपने चेहरे को सहलाते हुये मुझे ए छम्मक छल्लो का शब्द 02 बार बोला तब यह अपने मोबाईल से विडियो बनाने लगी तो वह अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से अपनी आर्टिगा कार से चले गया कि रिपोर्ट पर सदर धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना दौरान पीडिता एवं गवाहो का कथन लेख कर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। आरोपी अरशद का पता तलाश किया गया जो अपने घर पर मिला जिसे घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो अपने आर्टिगा वाहन मे बैठकर पीडिता को छेडछाड करना बताया आरोपी के वाहन कं्र. सीजी 16 सीएस 6391 को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया । जुर्म अजमानतीय होने से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई को दिया गया आरोपी का चेक लिस्ट तैयार किया गया। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया आरोपी का न्यायिक रिमाण्ड तैयार किया गया।




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