तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
डिप्टी कलेक्टर ए.एस.पैकरा ने बताया कि जिले के उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सदस्यों के रिक्त महिला सदस्यों के पदों की पूर्ति के लिये निर्देशानुसार अर्हताधारी महिला आवेदकों से पात्रता धारण करने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला कोरिया में 30 मार्च तक जमा लिया जाना है। जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये यदि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायालय का न्यायाधीश न हो अथवा न रहा है अथवा होने के लिये अर्ह न हो, अध्यक्ष के रूप् में नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा ।
कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तभी अर्ह होगा जब वह कम-से-कम पैंतीस वर्ष की आयु का हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो और क्षमतावान, सत्यानिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम -से-कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखता हो।
जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिये यदि कोई व्यक्ति राज्य आयोग अथवा जिला आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होंगे यदि, ऐसे किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिये अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो अथवा दिवालिया घोषित किया गया है, अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच को घोषित किया गया हो अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसी सरकार के स्वामित्वधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय कार्पोरेटर की सेवा से हटाया गया हो अथवा निष्कासित किया गया हो अथवा राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यो से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अनर्ह होंगे।
इच्छुक महिला आवश्यक अभिलेख तथा शैक्षणिक योग्यता, सेवा अनुभव, कार्य अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र, उपभोक्ता वांछित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यप्रति, छायाप्रति के साथ आवेदन 30 मार्च शाम 5.30 तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरिया में प्रस्तुत कर सकते हैं।
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