जिले में बेकाबू होता जा रहा है कोरोना, फिर भी नही फिक्र

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

जिले में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। शहर हो या अंचल, हर जगह कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार चिंता का सबब बनी हुई है। जिले में 26 मार्च को 40, 27 को 53, 28 को 30, 29 को 11 एवं 30 को 34 कोरोना से संक्रमित मिले। एक ही दिन में मरीजों की मिलने वाली यह संख्या पिछले डेढ़ महीने में प्रतिदिन मिलने वाले मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है।
विगत 5 दिनो में कोरिया जिले में 168 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए हैं। 30 मार्च को जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 278 पहुंच गई। जिसमें से कोविड आस्पताल में 34 तो होम आईसुलेषन में 244 अपना ईलाज करा रहे हैं। जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6034 पहुंच गई है, 278 सक्रिय मरीज हैं और 42 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं।

कलेक्टर की मार्मिक अपील
जिले के कलेक्टर एसएन राठौर ने जिले के लोगों को फिर चेताया कि अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो सोचते हैं कि कोरोना जा चुका है, अगर आपको भी मास्क पहनना बोझ लगने लगा है, तो सावधान हो जाइए। आपकी जरा सी लापरवाही पहले आपको चपेट में लेने का मौका दे रही है। इससे सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपका परिवार और आपके दोस्त, करीबी सब खतरे में पड़ सकते हैं।

मेडिकल से दवा लेकर कर रहे उपचार
जिले के स्वास्थ्य सलाहकार डाॅ. प्रिंस जायसवाल ने बताया कि पिछले एक दिनो में कोरोना मरिजो की तादात जिले में जिस बढी है। लोग बिना डाक्टर से सलाह लिए मेडिकल स्टोर्स से दवा लेकर खुद ही अपना उपचार कर रहे थे या फिर गांव के झोलाछाप डाक्टर से इलाज करवा लेतेे हैं। लोगो को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए।

जिलें में लगाई गई की शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के साथ छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सख्ती का दूसरा दौर भी शुरू हो गया है। राज्य सरकार के फैसले के दो दिन बाद ही कोरिया जिले में पहला नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक रात आठ बजे के बाद बाजार बंद हो जाएंगे।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, रात आठ बजे के बाद सुबह 6 बजे तक दुकानें नहीं खुलेंगी। रात 8 बजे के बाद दुकान खुली पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अति आवश्यक कार्य के अलावा लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक घूमते पाये जाने पर महामारी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

होटलों से पार्सल सुविधा
आदेश में होटलों से खाने बंधवाकर घर ले जाने की सुविधा रात 10 बजे से 11.30 बजे तक दी गई है। इसके बाद ऐसे होटलों पर भी नाइट कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू कर दिये गये है इन आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।

होम आइसोलेशन पर सख्ती
कलेक्टरों ने होम आइसोलेशन के मामलों में भी सख्ती का आदेश दिया है। कहा गया है कि होम आइसोलशन की शर्तों का कठोरता से पालन कराया जाये। अगर कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो प्रशासन से होम आइसोलेशन से निकालकर अस्पताल अथवा कोविड-केयर सेंटर में भर्ती करा देगा।

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