तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा ग्रीष्मकाल मे पेय जल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मद अन्तर्गत स्वीकृत हेण्ड पंप, नलकूप की कोविड- 19 के तहत जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए खनन की अनुमति शर्तों के अधीन दी है। जिसके अनुसार उक्त कार्य हेतु सीमित संख्या में मजदूरों को नियोजित किया जावेगा। नलकूप खनन के दौरान लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करेंगे । कार्य में नियोजित मजदूरों को गुणवत्ता पूर्ण हेण्ड ग्लव्स, मास्क का उपयोग कराया जायेगा। वाहन के साथ चलने वाले कर्मचारियों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेना अनिवार्य होगा। कार्य स्थल पर सेनेटाईजर, हैण्डवाश रखा जाकर नियमित उपयोग कराया जावेगा। कार्य में 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जावेगा।
उक्त कार्य में मजदूर प्रतिदिन घर से सोशल डिस्टेंस के साथ कार्य स्थल पर उपस्थित होंगे एवं वापस घर जायेंगे। सभी निर्माण कार्य के समस्त शर्तों, प्रावधानों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे। नलकूप खनन से संबंधित वाहनों के दस्तावेज वैध रजिस्टर्ड, वैध फिटनेस एवं वैध बीमित होना अनिवार्य रहेगा। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संकमण की स्थिति में अथवा किसी प्रकार की जन आपत्ति या शिकायत प्राप्त होने पर यह अनुमति निरस्त किया जा सकेगा ।
as

+ There are no comments
Add yours