नगर पालिका ने दो दुकानो की प्रथम बोली की निरस्त………….समय से राशी जमा नही होने के कारण लिया निर्णय

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

बैकुन्ठपुर के पुराने बस स्टैंड में नगर पालिका के द्वारा नये दुकानो का निर्माण कराया जा रहा है। गत दिनो नगर पालिका के द्धारा जिसकी नीलामी कराई गइ्र थी इसके बाद दो दुकान की राशि नियत तिथि तक जमा नही कर पाने के कारण दो दुकानो की प्रथम बोली को निरस्त भी कर दिया गया हैं, 73 लाख और 28 लाख की दुकान की जमा राशि डेढ- डेढ़ लाख रुपए राजसात की गई हैं, अब यह दुकाने दूसरे नंबर पर बोली लगाने वाले को मिलेगी।
इस सबंध में जानकारी देते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान ने बताया कि बस स्टैंड स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के 6 दुकानों में से 5 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया की गई हैं। जिसमें दुकान क्र. 1 के लिए शासकीय बोली 14.34 लाख निर्धारित की गई थी, इसमें नाजिया आ. फिरोज अहमद 47.6 लाख की प्रथम बोली रही, दूसरे स्थान पर 47.05 रामविलास पिता भैयालाला रहे। दुकान क्र. 2 के लिए 15.20 लाख शासकीय बोली निर्धारित रही, इसमें गौरव प्रकाश ने 61 लाख में दुकान को हासिल किया। दूसरे स्थान की बोली आस्तिक शुक्ला आ. राजेश शुक्ला की 60 लाख की रही।
दुकान क्र. 3 के लिए 13.90 लाख सरकारी बोली रही, इसमे मो. कलीम आ. मो. अयुब अंसारी ने 28.5 लाख की बोली लगाई, दूसरे स्थान पर अलकनंदा 28 लाख की रही। जबकि भूतल के दुकान क्र. 3 की सरकारी बोली 15.20 रही, जिसे 73 लाख में कादिर खान ने दूसरे नम्बर में याहिया खान ने 72 लाख की बोली लगाई। कादिर खान आत्मज अब्दुल खान ने 73 लाख की सर्वाधिक बोली लगाई। दूसरे स्थान पर शेख मोहम्मद याहिया आ. स्व. अमीन खान की रही। वही पर प्रथम तल के दुकान क्रमांक 1 के लिए 13.90 लाख सरकारी बोली रही, इसमें आदर्श गौतम आ. राम प्यारे गौतम ने सर्वाधिक बोली 15.10 लाख की लगाई दूसरे स्थान पर अर्पित मन्नु गुप्ता आ. स्व. रामनरेश गुप्ता 15 लाख रहे।
जिसमें नियम के अनुसार दुकान नीलामी में दुकान प्राप्त करने वाले को 24 घंटे के भीतर आधी रकम जमा करना होता है। निर्धारित समय में आधी रकम जमा नहीं करने वाले पात्र आवेदकों को आवंटन की प्रक्रिया से निरस्त कर दिया गया। वहीं प्रथम तल के दुकान क्रमांक 1 के आरक्षित वर्ग के आवेदक नहीं होने के कारण दुकान की नीलामी नहीं हो सकी। वही पर बताया गया कि दोनो दुकानो में दूसरे स्थान पर बोली लगाने वाले को इसकी सूचना दी जायेगी यदि द्धितिय बोली कर्ता 1 महिने के भीतर पौसा जमा नही करता है तो उसकी भी अमानत राशी जप्त कर दोबारा बोली बोली प्रक्रिया कराई जायेगी।

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