Baikunthpur @ Tahkikat News
सूचना पर शनिवार रात लगभग 12 बजे बैकुन्ठपुर परिक्षेत्र के जगदीशपुर के सागौन पलान्टेशन पास घेराबंदी कर एक वाहन से सागौन चिरान को पलान्ट से काटकर अवैध परिवहन करते हुए पकड़ लिया गया। इस दौरासन रात का फायदा उठाकर वाहन मौके से फारार हो गया। जब्त लकड़ी की कीमत एक लाख पचास हजार रुपये आंकी गई है। घेराबंदी के दौरान आरोपित वाहन लेकर भाग गये। उसमें से कुछ आरोपित को पकड़ने सहित दूसरे दिन वाहन को भी ग्राम हथवर से पकड लिया गया। आरोपियो उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 छग काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 एवं छग वनोपज अधिनियम 1969 के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में वनपरिक्षेत्र अधिकारी बैकुन्ठपुर अखिलेश मिश्रा व परिक्षेत्र सहायक अन्य स्टाफ शामिल थे।
श्री मिश्रा ने बताया कि राज्य के वनमंत्री द्वारा वनों की सुरक्षा के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर वनों की सुरक्षा के लिए लगातार रात्रि गश्त की जा रही है। गौरतलब है कि जिले में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आते रहे हैं। इसके पूर्व भी कई बार लकड़ी तस्कर पकड़े जा चुके हैं। इसके बाद भी खुलेआम हरे भरे पेड़ों की कटाई कर आरोपित तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं।
ये हैं आरोपी
1 बिहारी लाल पिता भोला राम विश्वकर्मा ग्राम हथवर
2 हेम नारायण पिता हीरा लाल रजवाड़े ग्राम जगदीश पुर
3 राजेश पिता राम गोपाल ग्राम जगदीश पुर
4 उमा शंकर पिता लाल जीत ग्राम जगदीश पुर
5 सुनील पिता सोनी लाल ग्राम जगदीश पुर
6 कलम साय पिता नंदू ग्राम जगदीश पुर
7 रविन्द्र पिता लाल जीत ग्राम जगदीश पुर
8 राम कुमार पिता बाल मोहन ग्राम जगदीश पुर
इन धाराओ के तहत हुई कार्यवाई
भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42(1), छत्तीसगढ़ वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 16, वन अपराध क्रमांक 14513/24 दिनांक 5/9/2021 सागौन लठ्ठा 1.991 घन मीटर एवं एक ट्रैक्टर को जप्त कर राजसात की कार्यवाही की जा रही है।
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