श्रमिकों को कोरोना से बचाने सुरक्षा की कार्यवाही करने के निर्देश जारी……

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Baikunthpur @ Tahkikat News

जिले के औद्योगिक संस्थान, कारखाना, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, निजी अस्पताल एवं नर्सिंग होम, टॉकिज, होटल एवं रेस्टोरेंट, मॉल, समाचार पत्र संस्थान, निजी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान, ट्रांसपोर्ट उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम निजी सुरक्षा एवं प्लेसमेंट एजेंसी, रियल स्टेट व कंस्ट्रक्शन कंपनी इत्यादि के समस्त नियोजक, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपराईटर, संस्था-प्रतिष्ठान प्रमुखों को पत्र जारी कर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु आवश्यक सावधानियां बरतने तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रषासन ने दिए हैं।
वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरिएंट ओमिक्रान के परिणामस्वरूप बढ़ते संक्रमण के कारण कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। संक्रमण के रोकथाम हेतु केन्द्र एवं राज्य शासन के द्वारा नियमित रूप से निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने राज्य शासन द्वारा जारी किये गये एस.ओ.पी. अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही हेतु संस्थान, कारखाने, उपक्रम में नियोजित श्रमिकों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा है कि कारखाने के प्रवेश द्वार, कैन्टीन, शिशु घर वॉशरूम, टॉयलेट, ऑफिस बिल्डिंग, लेबर क्वार्टर, भवन उपकरण, लिफ्ट, सिंक, पानी के स्थान, दीवारे तथा सतहे, वाहनों, मशीनों, बैठक कक्षों, सम्मेलन हॉल, बरांडा, पोर्च, कैबिन तथा अन्य खुली जगह सहित सम्पूर्ण परिसर को सेनेटाईजेशन करने की कार्यवाही की जाये।
साथ ही कारखाने में पर्याप्त मात्रा में नोज भास्क, दस्ताने, सेनिटाईजर एवं हैण्डवॉश की व्यवस्था करें। कार्यक्षेत्र परिसर में सघन रूप से हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाये। इस हेतु सभी कार्यक्षेत्र परिसर में हाथ धोने के लिए स्थान सुनिश्चित किया जाये। नियमित हॉउसकीपिंग व्यवस्था को बनाये रखे जिसमें नियमित सफाई, उपकरण और कार्य के वातावरण की अन्य तत्वों को कीटाणुरहित करें। अच्छे स्वच्छता की आदतों से भलीभांति परिचय कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये। समस्त कार्य स्थलों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किये जाये। कारखाना परिसर में प्रवेश करने से पहले सभी श्रमिकों, कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करें। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्य रूप से स्प्रे कर सेनिटाईज किया जावे। सुरक्षा की दृष्टिकोण से कराखाने का संचालन पूर्ण सावधानी के साथ किया जाये ताकि कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार को रोका जा सके एवं महामारी, दुर्घटना से बचा जा सके।
इसी तरह श्रमिकों को श्वसन संबंधी रीति एवं सावधानियों के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें खांसी और छींक के दौरान मुंह को ढकना शामिल है। कोविड-19 संबंधित लक्षण पाये जाने पर उनके उपचार की व्यवस्था किया जावे। आस-पास के अस्पताल एवं क्लिनिक जो कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो, को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराया जावे। कार्यस्थल पर दो पालियों के मध्य एक घण्टे का समय अन्तराल रखा जावे तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी अन्तराल रखें। कारखाने में श्रमिकों, कर्मचारियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जावे। कार्यस्थल, बैठकों, श्रमिकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम छः फीट की दूरी बनाकर रखा जाये। अपने श्रमिको, कर्मचारियों को कोविड-19 के संबंध में सम्पूर्ण जानकारी देवें तथा इसके बचाव हेतु कर्मचारियों को सावधानियों रखने के लिए प्रोत्साहित की जाये। इसके बचाव के संबंध में एस.ओ.पी. बनाया जाकर श्रमिकों को अवगत कराये। कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षणों एवं बचाव के साधनों हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाये तथा इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हेतु संस्थान में बैनर, पोस्टर तथा नोटिस बोर्ड लगाया जावे।
शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार श्रमिकों, कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के संबंध में प्रोत्साहित करें। साथ ही जिन श्रमिकों, कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें शीघ्र लगवाने हेतु प्रबंधन द्वारा सभी संभव सुविधा एवं सहूलियतें प्रदान की जाये। कोविड-19 से संक्रमित अथवा वैक्सीनेशन से प्रभावित किसी भी श्रमिको, कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि में कटौती नहीं किया जाये, सेवा छंटनी अथवा सर्विस ब्रेक न किया जाये बल्कि उन्हें आवश्यकता अनुसार अवकाश एवं संवैतनिक अवकाश प्रदान किया जावे। ऐसे समस्त परिस्थितियों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित श्रमिक, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। कोविड-19 संक्रमण विस्तार की संकटापन्न स्थिति में श्रमिक, कर्मचारियों की सहायता हेतु कार्यालय श्रम पदाधिकारी में हेल्पलाईन सेन्टर संचालित है जिसका दूरभाष क्रमांक 07836-232165, 7067253951, 7000453859, 9753735519, 8435364386 है। यह जानकारी संस्थान के सूचना पटल में प्रदर्शित करें।
इसके अलावा समय-समय पर इस संबंध में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा स्थानीय जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

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