गंभीर अपराध के आरोपियों को आजीवन कारावास……..

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Baikunthpur @ Tahkikat News

गंभीर अपराध के आरोपियों को आजीवन कारावास देते हुए न्यायलय ने आरोपी राम दयाल गोड़ पिता सुखदेव जाति- गोड़ उम्र 30 वर्ष व महेन्द्र यादव पिता बुधराम यादव जाति बारगाह उम्र 23 वर्ष दोनो निवासी ग्राम नवापारा सिरमिना चौकी कोरबी थाना पसान जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) को धारा – 366 भा.द.स. के तहत निर्णय देते हुए न्यायलय ने कहा कि 366 भ.द.स.- 10 वर्ष सश्रम कारवास 500 रुपये अर्थ दण्ड एवं धारा 6 पॉस्को एक्ट- 20 वर्ष सश्रम कारवास 500 रुपये अर्थदंड लगाया जाता है।


गोरतलब हो कि थाना बैकुंठपुर जिला कोरिया के गंभीर मामले के प्रकरण में कोरिया पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था। दिनांक 09.05.2019 को थाना बैकुंठपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज धारा 366, 376 ( 2 ) (द) भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध कायम कर गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।


विदित हो कि भारतीय दंड संहतिा की धारा 366 के तहत अपराध तभी आकर्षित होगा जब शादी ज़बरदस्ती, अपहरण करके या किसी महिला को उकसा कर की जाए। जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उक्त गंभीर अपराध में माननीय न्यायालय द्वारा माह नवम्बर के दिनांक 02.11.2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिसमे माननीय न्यायालय ने आरोप सिद्ध करते हुए धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदंड तथा धारा 6 लैंगिग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- अर्थदंड से दण्डित कर निर्णय पारित किया है।

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