रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, दिन में परिसर से साउन्ड बाहर न जाये रखना होगा ध्यान
बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को देखते हुए बैकुण्ठपुर सीटी कोतवाली में बैकुण्ठपुर के 12 साउंड सिस्टम संचालको को कोतवाली में बुलाकर जिले के नए पुलिस कप्तान के मंशा से अवगत का दिया गया। सभी डीजे साउंड संचालको की बैठक में सुप्रीम कोर्ट का आदेश और नियम को बता दिया गया। पुलिस ने कहा कि छात्रों को पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर पुलिस ने रात 10 के बाद डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश न मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही पर बीती रात रामपुर में एक विवाह कार्यक्रम में डीजे बजाने पर डीजे की जप्त भी किया गया।
दरअसल, बोर्ड परीक्षा में 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थीयो को लेकर पढ़ाने करने के लिए शांत माहौल की जरूरत होगी। इसके लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों कों निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हॉल व डीजे संचालकों को रात में डीजे का इस्तेमाल और अन्य किसी प्रकार का शोर न करने को कहा गया है। इस दौरान डीएसपी कविता ठाकुर, कोतवाली प्रभारी और बैकुण्ठपुर तहसीलदार मौजूद रहे।
एसपी मामले में हैं सख्त
जिले के नये एसपी सूरज सिंह परिहार ने कह दिया है कि परीक्षार्थी के पड़ोस में तेज आवाज में डीजे या अन्य किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम बजता है तो बच्चे पुलिस से शिकायत करें। शिकायत के बाद मौके पर पहुंच कर वीडियो ग्राफी करेंगी, उसके बाद डीजे और साउंड सिस्टम को बंद कराएगी। एसपी ने कहा कि तेज आवाज में गाना बजाने वाले के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 व ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम के तहत कर्रवाई होगी। वहीं ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पांच वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
लोगों से की अपील
एसपी ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का महीना विद्यार्थियों के लिए काफी अहम होता है, इस दौरान उन्हें कड़ी मेहनत करके परीक्षा देनी होती है। इसलिए देर रात से लेकर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, ऐसे में सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि तेज, आवाज में म्यूजिक या शोर-शराबा करके परेशानी का कारण न बनें। कहीं भी नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होंगी।

+ There are no comments
Add yours