प्रसव कराने से इनकार व उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी देने के कारण हुई कार्यवाई
बैकुंठपुर।
कोरिया जिले के गिरजापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में अनुशासनहीनता का मामला सामने आने पर आरएचओ (ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी) एक महिला कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ आरएचओ, लक्ष्मी कन्नौजिया को उनके अभद्र व्यवहार और संस्थागत प्रसव न कराने के कारण निलंबित कर दिया गया है। विगत दिनों जिला कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि कन्नौजिया ने न केवल संस्थागत प्रसव कराने से इनकार किया, बल्कि उच्च अधिकारियों को गलत जानकारी भी दी। इस गंभीर मामले को देखते हुए कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएमएचओ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए कन्नौजिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते के साथ पटना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और मानव संसाधन नीति 2018 के उल्लंघन के तहत की गई है।
इसके अलावा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गिरजापुर की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी स्मृति सोनी को अस्पताल की व्यवस्थाओं में लापरवाही और चिकित्सकीय सेवाओं में कमी की वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनको तीन दिवस के भीतर इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं मानव संसाधन नीति 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है।


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