जिले में कलेक्टर ने लगाया कई पाबंदीयाॅ….. होली घर से मनाने के निर्देष ……अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारेंटाईन में रहना अनिवार्य

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टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकाल का पालन व वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश

तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

कौन भूल सकता है 25 मार्च 2020 से देष भर में लगाया गया लाॅकडाउन का पहला दिन इसके ठिक एक साल बाद 25 मार्च 2021 से एक बार फिर से पाबंदियो का दूसरा दौर जिले में षुरु हो गया है। लोगो के गैर जिम्मेदाराना रवैयो के कारण एक बार फिर से जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर कोरिया एसएन राठौर की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, सीईओ जिला पंचायत कुणाल दुदावत, सीएसपी मधुलिका सिंह, सभी विकासखण्डों के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रामेश्वर शर्मा तथा डीपीएम रंजना पैंकरा उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री राठौर ने जिले में बढ़ रहे कोरोना मामलों के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु युध्द स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकाल के सिस्टम को शुरू करना होगा। जिससे प्रारंभिक चरण में ही मरीज की पहचान की जा सके। उन्होंने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में मुनादी के जरिए कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों, पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग सहित व्यापारी संगठनों के साथ संक्रमण को रोकने में सहयोग करने हेतु बैठक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अंतर्राज्यीय नाकों एवं रेलवे स्टेशनों पर विशेष ध्यान देते हुए एंटीजन टेस्टिंग कराने के निर्देश सीएमएचओ को दिए। नगरीय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए उन्होंने खण्ड स्तर पर टेस्टिंग एवं सख्ती से नियमों के पालन की मानीटरिंग के निर्देश दिये।
कलेक्टर श्री राठौर ने बैठक में कहा कि संबंधित विकासखण्ड के एसडीएम की बिना लिखित अनुमति के किसी भी तरह की सभा, रैली, जुलूस, सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कांटेक्ट ट्रेसिंग, सर्वे, एवं वैक्सीनशन में तेजी लाने हेतु सभी एसडीएम एवं स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

होली के त्योहार पर रखें सावधानी


कलेक्टर ने आगामी होली त्योहार को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा तथा कोविड संक्रमण से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने त्योहार को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सामान्य ओपीडी में आने वाले सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों को कोविड टेस्ट के लिए जरूर रेफर करें।
कलेक्टर ने आम जन से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि केंद्र व राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। आपकी सहभागिता और जागरूकता इस महामारी से बचाव हेतु बेहद आवश्यक है।

आज फिर मिले 33 कोरोना सं्कमित


कलेक्टर के निर्देश पर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिदिन मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है। अब तक 5536 कोरोना मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। जिले में अब तक कुल 5833 कोरोना पाजीटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं आज की स्थिति में कुल 33 एक्टिव केस की पहचान की गई है, साथ ही 178 मरीजों का होम आइसोलेशन में उपचार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक जिले में आरटीपीसीआर के द्वारा 24128, ट्रूनाट के द्वारा 19146 तथा रैपिड एंटिजन के द्वारा 119023 टेस्ट किये जा चुके हैं।
जिले में अब तक कुल 25910 लोगों ने पहला डोज तथा 6318 लोगों ने दूसरा डोज लिया है। जिसमें हेल्थ वर्कर वर्ग में 7181 लोगों ने पहला डोज व 4617 लोगों ने दूसरा डोज, एफएलडब्लू वर्ग में 3413 लोगों ने पहला डोज व 1701 लोगों ने दूसरा डोज, 60 वर्ष से अधिक वर्ग में 12774 लोगों ने पहला डोज, कोमोर्बिड वर्ग में 2542 लोगों ने पहला डोज शामिल है।

होली मिलन आयोजित करने की अनुमति नही

जिले में सभी प्रकार की रैलीए खेलकुद मेलाए धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम और पर्यटन स्थल में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंध A कोरिया जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 के नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गईए जिससें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधोंए शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर श्री राठौर ने दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियमए 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किया है।

केवल पांच व्यक्तियों की उपस्थिति में ही होलिका दहन

होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुए अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेलाए समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन रहेंगे प्रतिबंधित कोरिया जिला अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। जारी आदेश में बताया गया है कि उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगतए एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को अनुमति

विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोनाए सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 2 एवं 4 व्यक्ति ही बैठ सकेगें। डीण्जेण्ए नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन अनिवार्य

अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से कोरिया जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने.जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होनाए दस्तए उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो तो निकटतम केन्द्र में कोविड.19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किए जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड.19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। कोरिया जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी जांच निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

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