कोरोना से मृत सहकारी कर्मचारी के परिजन को कैसे मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर


छत्तीसगढ की भूपेश सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन की सरकार मदद करेगी। जिले के साथ प्रदेश भर में बीते दिनो में काफि मांग के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 1960 की धारा 55 एक के तहत राज्य में पंजीकृत एवं कार्यरत सरकारी संस्थाओं के लिए सेवा नियम प्रभाव सील करते हुए सरकारी सहकारी संस्थाओं के सेव आयुक्तों के आकसमिक मृत्यु की दशा में परिवार के संभावित व्यक्ति कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने अनुकंपा नियुक्ति जाने दिए जाने के लिए आदेश दिये । मृतक कर्मचारी की पत्नी, या उसके बच्चों को ही अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। मृतक कर्मचारी पर किसी प्रकार का कोई पुलिस मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय में दी जाएगी, जिसमें मृतक कर्मचारी शासकीय सेवा करते हुए कोरोना से मृत हुआ हो।

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