तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ष्याम धावड़े की अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारणार्थ) नियम 1995 के नियम 4 (4) के तहत लंबित प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धावड़े एवं पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह ने जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारणार्थ) नियम 1995 के नियम 4 (4) के तहत अधिनियम के अधीन पंजीकृत किए गए विवेचना में लंबित प्रत्येक मामले की पुनर्विलोकन एवं खात्मा खारिजी के लंबित प्रकरणों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन पंजीकृत किए गए विवेचना में लंबित प्रकरणों एवं चालान की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। फरार अभियुक्तों के विरूध्द की गई कार्यवाही के संबंध में समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों में सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है उनकी समीक्षा करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री धावड़े ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को उक्त एक्ट के तहत लंबित प्रकरणों के 1 सप्ताह में निराकरण करने के निर्देष दिये। इसी तरह अधिनियम की धारा के अंतर्गत लंबित खात्मा, खारिजी के निकाल पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस एवं लोक अभियोजन बैकुण्ठपुर के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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