गरीबों के निशुल्क राशन आवंटिन व्यपर्वतन, दुरूपयोंग पर संचालक के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

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तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अथवा छग खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह जुलाई से नवंबर 2021 तक खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाना है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डों में (एपीएल को छोड़कर) प्रात्रतानुसार खाद्यान्न दिया जाएगा।
खाद्य विभाग की माने तो राशनकार्ड धारियों को उपरोक्त माह में चावल की पात्रता इस प्रकार होगी। अंत्योदय राशन कार्डधारियों को जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण की मात्रा एक सदस्य वाले राशन कार्डधारी को मासिक आवंटन 35 को अतिरिक्त आवंटन की मात्रा 5 किलो मिलाकर अब 40 किलो प्रतिमाह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड धारियों को 45 किलो 3 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 50 किलो 4 सदस्य वाले राशनकार्ड धारियों को 55 किलो 5 सदस्य वाले कार्ड धारी को 60 किलो अंत्योदय राशन कार्ड में जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह प्रति सदस्य 05 किलो ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न की पात्रता होगी।
प्राथमिकता राशन कार्डधारी को जुलाई से नवंबर 2021 तक प्रतिमाह चावल वितरण की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की गई है। 01 सदस्य राशनकार्ड धारी को 10 किलो 2 सदस्य 20 किलो 3 सदस्य 35 किलो 4 सदस्य को 40 किलो 5 सदस्य को 50 किलो 6 सदस्य को 60 किलो 7 सदस्य को 70 किलो 8 सदस्य को 80 किलो 9 सदस्य को 90 किलो 10 सदस्य को 100 किलो खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। निःशक्तजन एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारियों को जुलाई से नवंबर 2021 तक मासिक पात्रता निशुल्क होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न के व्यपर्वतन एवं दुरूपयोंग तथा निर्देशों के उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित पी.डी.एस. दुकान संचालक के विरूद्घ नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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