Baikunthpur @ Tahkikat News
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये अनुदान सहायता राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मृत प्रति व्यक्ति के लिए 50 हजार रुपये की राशि निर्धारित की है। अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्रदान की जाएगी।
राज्य सरकार के आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्धारा कलेक्टर को परिपत्र जारी कर इस आशय का दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। कलेक्टर कोरिया का कहना है कि इसके लिए कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संबोधित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन के साथ सीडीएसी द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध मे प्रमाण पत्र, आवेदक के आधार नम्बर की छाया प्रति एवं आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकडो के अनुसार कोविड-19 से कोरिया जिले मे अब तक 185 लोगों की मौत हुई है।
जारी परिपत्र मे यह भी कहा गया है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी, आवेदक को अनुदान राशि का भुगतान करेंगे। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। परिपत्र मे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय मे कार्यालयिन समय मे एवं नगर निगम/नपा क्षेत्र के जोन मुख्यालय मे भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर अपनी स्वयं की निगरानी मे जांच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करें।
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