पंजीयन प्राधिकारी उर्वरक एवं उप संचालक कृषि ने जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के ग्राम कोचिला स्थित मे. राकेश खाद भण्डार एवं ग्राम बाजारपारा पटना स्थित मे. सम्पतलाल राधेश्याम शर्मा का थोक व फुटकर उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश पर्यंत तक निरस्त कर दिया है। उन्होंने बताया कि संबंधितों को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। निर्धारित समय सीमा में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं डीबीटी के नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर यह कार्यवाही की गई है।
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