कोरोना वायरस संक्रमण के बढते प्रभाव के दृष्टिगत कलेक्टर कोरिया धावड़े ने जिले के सभी पॉचो विकासखण्डों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमांडर द्वारा साप्ताहिक हाट बाजार को बंद रखने के आदेश जारी करने के बाद गुरुवार को बैकुन्ठपुर समेत कई स्थानो पर साप्ताहिक बाजार लगते ही प्रषासन की टिम ने मौक पर पहुॅच कर दुकानो को बंद कराया। गौरतलब हो कि जिले कमें कोरोना विस्फोअ के बाद से कोरिया कलेक्टर ने आगामी आदेश तक जिले के सभी साप्ताहिक बाजार बंद करा दिये है।
किसी भी दुकानदार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर कोरिया श्याम धावड़े के निर्देश पर पूरे जिले में प्रशासनिक टीम द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम और बचाव के लिए सभी विकासखण्डों में सार्वजनिक स्थानों, चौक-चौराहों पर मास्क चेकिंग की जा रही है और लगातार लोगों को मास्क पहनने की समझाइश दी जा रही है। मास्क वितरण भी किया जा रहा है और मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के साथ ही चालानी कार्यवाही भी शुरू कर दी गयी है।
कलेक्टर के निर्देश में पालन में बैकुन्ठपुर घड़ी चौक में राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा बढ़ते हुए कोरोनावायरस के मद्देनजर बिना मास्क पहने लोगों को समझाइश देकर चालान की कार्यवाही वुद्धवार को किया किन्तु गुरुवार को बैकुन्ठपुर में घडी चौक पर किसी भ्ज्ञी प्रकार की बंदिश नजर नही आई। इस दौरान तहसील क्षेत्र पटना में सभी दुकानदारों को कोविड गाइड लाइन का पालन करने, अनावश्यक भीड़ ना करने, मास्क लागाने की समझाइश दी गयी और कोटवार के माध्यम से मुनादी भी कराई जा रही है।
इसी तरह नगर पंचायत झगराखाण्ड एवं नई लेदरी में जिला प्रशासन की टीम द्वारा राशन दुकान, फल दुकान, किराना और सब्जी दुकानों का निरीक्षण कर सभी को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने की अपील की गई। नगर पंचायत खोंगापानी में जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए बिना मास्क लगा के घूमने वाले व्यक्तियों एवं फल-सब्जी विक्रेताओं, स्थानीय दुकानदारों को मास्क लगाने की समझाइश दी गई एवं मास्क वितरण किया गया।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के पालन में भरतपुर में प्रशासनिक टीम द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश की लगातार मुनादी करवाई जा रही है। दुकानदारों को मास्क लगाने, दुकान के बाहर सेनेटाईजर, हैंडवाश की व्यवस्था रखने व उपयोग करने, ग्राहक को मास्क लगवाने, दो गज की दूरी का पालन करने की समझाइश दी गयी। इसके साथ ही बैंकों में भी भीड़ नियंत्रण करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए गोला बनाने, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाईजर व हैंडवाश की व्यवस्था रखने और कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया।
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