मां चांग फ्यूल्स जनकपुर पर हुई कार्यवाही……………………….

Estimated read time 1 min read

Baikunthpur @ Tahkikat News

खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले के विकासखण्ड़ भरतपुर स्थित मेसर्स मां चांग फ्यूल्स जनकपुर का सहायक खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक शुभा गुप्ता के द्वारा संयुक्त जांच किया गया। पेट्रोल के स्टॉक का भौतिक सत्यापन डीप राड की सहायता से किया गया जिसके अनुसार पेट्रोल का प्रारंभिक स्कंध 20 हजार 781 लीटर और जांच समय तक विक्रय 2 हजार 333 लीटर अर्थात शेष स्कंध 18 हजार 448 लीटर होना पाया गया। 22 के.एल. 16 के.एल. क्षमता वाले पेट्रोल टैंक का डीप राड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग क्रमश. 74.2 सेन्टीमीटर एवं 127 सेन्टीमीटर पाया गया। कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर दोनो टैंक में पेट्रोल की मात्रा 18 हजार 296 लीटर पाया गया।
इसी तरह डीजल स्टॉक का भौतिक सत्यापन डीप राड की सहायता से किया गया जिसके अनुसार डीजल का प्रारंभिक स्कंध 18 हजार 641 लीटर और जांच समय तक विक्रय 1 हजार 607 लीटर अर्थात शेष स्टॉक 18 हजार 534 लीटर होना पाया गया। 22 के.एल. क्षमता वाले डीजल टैंक का डीप राड की सहायता से सत्यापन करने पर रीडिंग क्रमश. 185.1 सेन्टीमीटर पाया गया। कैलिब्रेशन चार्ट के आधार पर टैंक में डीजल की मात्रा 21 हजार 145 लीटर पाया गया। फर्म मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप जनकपुर के संचालक द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु 11 जनवरी 2022 को प्रारूप ‘क’ जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जबकि नियमानुसार अनुज्ञप्ति समाप्ति के एक माह पूर्व प्रारूप ‘क’ जिला कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया है।
इस प्रकार भौतिक सत्यापन में पेट्रोल 152 लीटर कम पाया गया। डीजल 2 हजार 611 लीटर अधिक होना पाया गया जो कि एम.एस.एच.डी. (प्रदाय तथा वितरण) का विनियमन और अनाचार निवारण आदेश 2005 की अनूसूची में दर्ज स्टॉक भिन्नता $/- 4 प्रतिशत से अधिक पाया गया। उपरोक्त कारणों से मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप जनकपुर डीजल टैंक में भौतिक रूप से उपलब्ध डीजल 21 हजार 145 लीटर (तत्कालिक मूल्य 94.84 रू. प्रति लीटर की दर से 20 लाख 05 हजार 391 रूपये 80 पैसे) मात्र के डीजल को जप्ती कर जप्त पेट्रोल एवं डीजल को फर्म के संचालक अभिषेक सिंह चौहान आ. प्रभात सिंह चौहान की सुपुदर्गी में दिया गया।
छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नही होने के उपरांत भी फर्म संचालक के द्वारा 01 जनवरी 2022 से जांच दिनंाक 22 जनवरी 2022 तक अप्राधिकृत रूप से पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय किया जाना पाया गया, जो कि छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 धारा 4(1) का उल्लंघन है।
इस प्रकार मेसर्स मां चांग फ्यूल्स पेट्रोल पंप जनकपुर के प्रोपराईटर अभिषेक सिंह चौहान आ. प्रभात सिंह चौहान का उपरोक्त कृत्य छ.ग. मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कंडिका 6 के तहत जारी प्रारूप ‘ख’ के बिन्दु 9 एवं मोटर स्पीरिट एवं उच्च वेग डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 की अनुसूची 1 खंड 2 (च) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर की ओर प्रस्तुत किया गया है।

as

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours