तीर मारने पर हुई मौत …… आरोपी को उम्रकैद

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22.06.2022 को भोला राम पिता आनंद राम विश्वकर्मा निवासी ग्राम भंडार पारा हथवर थाना पटना की रिपोर्ट पर आरोपी सुकुल सिंह पिता रमेश्वर सिंह उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम जमड़ी थाना ओड़गी जिला सूरजपुर द्वारा दिनाँक 22.06.2022 को प्रार्थी के पड़ोसी बुधू चेरवा को आरोपी के द्वारा धनुष तीर से पीठ में मारने से उपचार के दौरान मृत्यु हो गया। रिपोर्ट पर थाना पटना के द्धारा धारा 302 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना आरोपी सुकुल सिंह पिता रामेश्वर सिंह गोंड़ को 24 जून 2022 गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, उक्त प्रकरण में 11 जून 2023 को अपर सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर के द्वारा धारा-302 में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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