मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट व साइलेंसर नही होने पर कोर्ट ने 20500 का ठोका पेनल्टी

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बैकुंठपुर।

न्यायलय ने एक मोटरसाइकिल चालक पर नंबर प्लेट ना होने एवं साइलेंसर निकाल कर चलाने पर 20500 की ठोकी पेनल्टी ठोका है। यातायात नियमों के अनुसार, सभी वाहनों पर नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है, और साइलेंसर निकालकर मोटरसाइकिल चलाना भी यातायात नियमों का उल्लंघन है।

मामले की जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी बीरबल राजवाड़े ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे के निर्देश पर कार्यवाई के दौरान गणेश बैगा पिता सोमार साय उम्र 21 वर्ष निवासी रजौली थाना सोनहत का रहने वाला है इसको गत दिवस सोनहत में चेकिंग के दौरान शराब की नशे में मोटरसाइकिल को साइलेंसर निकाल कर चलाते वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा । मोटरसाइकिल में पीछे आगे नंबर प्लेट भी नही था तथा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

मोटरसाइकिल को यातायात शाखा बैकुंठपुर विभाग द्वारा धारा 185, 3/181, 50/177, 182, 184 मोटर व्हीकल एक्ट कायम कर कोर्ट में पेश कर दिया गया था। जिस पर बैकुंठपुर न्यायालय के द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध 20500 रुपये अर्थदंड के तौर पर वाहन चालक के विरुद्ध लगाया ।

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