32 लाख के सेक्सटॉर्शन मामले में फरार दो आरोपियो को हरियाणा से पुलिस ने किया गिरप्तार

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बैकुंठपुर।

साइबर अपराध की घटनाएं आजकल तेजी से बढ़ रही हैं अपराधी लोगों को नए-नए तरीकों से ठगने की कोशिश में रहते हैं। अब एक नया मामला छत्तीसगढ के बैकुंठपुर से सामने आया है। जहां एक व्यक्ति से शातिर लड़की ने वाटसअप वीडियो कॉल कर 50 हजार रुपये ठग लिए। लड़की ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बैकुंठपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है।

मामले में कोतवाली पुलिस के मुताबिक, प्रार्थी बिजेन्द्र कुमार यादव पिता धरगदेव यादव उम्र 72 वर्ष निवासी जूनापारा थाना बैकुंठपुर जिला कोरिया के लिखित रिपोर्ट पर कि 21 मई 2023 को इसके मोबाईल नम्बर 9977677183 में रात्री के करीब 08 बजे व्हाटसप विडियो काल आया जिसे यह अपने परिचित का होगा सोच कर उठाया विडियो काल उठाते ही स्क्रीन पर एक लडकी अपने कपडे उतार कर नग्न अवस्था में दिखी । उसी समय इसने मोबाइल बंद कर दिया और उसका नम्बर डिलिट कर दिया ।

इसके बाद किसी लडकी ने इसके मोबाईल नम्बर पर स्क्रीन शॉट लेकर गंदी फोटो भेजी और इसे मैसेज करके 50 हजार रूपये भेजने को कहा गया कि नही भेजने पर विडियो को वायरल करने व धमकी देकर छलपूर्वक डरा धमका कर प्रार्थी से 22 मई 2023 से 24 मई 2023 के बीच अलग अलग बैंक खातो के माध्यम से कुल 32 लाख रूपये ठगी किया गया था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण मे आरोपी किसन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार एवं नीरज कुमार को पूर्व में सन 2023 में गिरप्तार कर अन्य आरोपियो के विरूद्ध विवेचना जारी रखते हुये आरोपियो के विरूद्ध विवेचना जारी रखते चालान न्यायालय पेश किया गया था। जो दोनो आरोपियो को 03-03 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रकरण में अग्रिम विवेचना हेतु पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा एवं पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के मार्ग दर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में बैकुंठपुर कोतवाली से टीम का गठन किया गया। जिनके द्वारा उक्त ठगी का रकम आरोपियो के खाते में 12 लाख एवं 04 लाख रुपये ट्रांसफर हुआ था उक्त आरोपी अक्षय कुमार एवं लोकेश कुमार को हरियाणा से 02 वर्ष से फरार आरोपियो को गिरप्तार करने में सफलता मिली है जिनके कब्जे से खाता खोलने के दौरान उपयोग किये गये मोबाईल-सीम को जप्त कर आरोपियो को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में मुख्य रूप से थाना प्रभारी निरीक्षक बिपिन कुमार लकड़ा, प्रधान आरक्षक दीपक पाण्डेय आरक्षक दिनेश उइके का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस ने धारा-388, 420, 120 बी भादसं एवं धारा 66 ग आई टी एक्ट अपराध दर्ज किया है।

ये हैं फरार आरोपी

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