शराब पीकर गाड़ी चलाने समेत अन्य मामलों में 1 हजार से अधिक मामलो में 2.5 लाख जुर्माना…..प्रेसर हॉर्न के खिलाफ नही चलाया जा रहा अभियान

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प्रेसर हॉर्न के खिलाफ नही चलाया जा रहा अभियान

बैकुंठपुर।

कोरिया पुलिस अधिक्षक के निर्देश पर यातायात विभाग के द्धारा बीते जनवार से अब 1059 मामलो में 249400 रुपए का चालान किया जा चुका है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले सहित अन्य मामलो में विशेष अभियान चलाया गया। इसमें कुल 1059 वाहनों की जांच कर कमियां मिलने पर चालान कर 2.49 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया।

यातायात बीरबल राजवाडे के नेतृत्व में चेकिंग करायी जा रही है। चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहनों के विरूद्ध यातायात प्रभारी की टीम द्वारा 2,49,400 रुपये का शमन शुल्क लगाया गया। विभाग ने साफ कर दिया है कि यातायात नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, तीन शराबी चालकों पर हुई कार्रवाई चालू रहेगी। जिले के यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर भी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने समझाइश दी जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग यातायात नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं।

वाहन का मूल कागजात पेश न करना धारा 130 (3)/- 177 एम व्ही एक्ट में 317 प्रकरणो में 95100 रुपए, बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाना धारा- 194 (बी) एम व्ही एक्ट 47 मामलो में 23500/-, 3 बिना हेलमेट लगाये मोटर सायकल चलाना धारा 129/194 (डी) एम व्ही एक्ट 41 प्रकरणो में 20500/-, दो पहिया वाहन में तीन सवारी चलना धारा 194 (सी) एम व्ही एक्ट
11 में 5500/-, 119/177 एम व्ही एक्ट यातायात नियमो का पालन न करना धारा के 13 प्रकरणो में 3900/-, 6 पुलिस अधिकारी के आदेश का पालन न करना धारा- 179 (1) एम व्ही एक्ट के 02 मामलो में 600/-, वाहन में प्रेशर हार्न का प्रयोग करना धारा 119 (2) एम व्ही एक्ट 01 प्रकरण में 2000/-, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करना धारा-112/183 (1) एम व्ही एक्ट के 02 मामलो में 2000/-, वाहन चालक द्वारा वर्दी धारण न करना धारा 125 (8)/177 एम व्ही एक्ट के 04 मामलो में 1200/-, वाहन में नम्बर अंकित न होना धारा- 50/177 एम व्ही एक्ट के 34 मामलो में 10200/-, 11 वाहन में पर्किग लाईट का न होना धारा 4/177 एम व्ही एक्ट के 08 प्रकरणो में 2400/-, प्रतिबंधित मार्ग में वाहन प्रवेश करना धारा 115/194 एम व्ही एक्ट के 08 मामलो में 16000/-, वाहन तेजगति से चलाना धारा- 184 एम व्ही एक्ट के 06 मामलो में 12000/-, राष्ट्रीय राज मार्ग में अवैधानिक पार्किंग धारा- 117/177 एम व्ही एक्ट के 11 प्रकरणो में 3300/-, वाहन में प्रदुषण प्रमाण पत्र का न होना धारा 190 (2) एम व्ही एक्ट के 01 प्रकरण में 800/-,शराब सेवन कर वाहन चलाना धारा 184 एम व्ही एक्ट के 02 प्रकरण में 10000/-कोर्ट से जुर्माना, अदालत में पेश प्रकरण धारा 130 (3) / 177 एम व्ही एक्ट के 404 मामलो में 40400/-कोर्ट से जुर्माना, ई चालान 147 किया गया। इस तरह कुल 1059 मामलो में कुल 249400/- जुर्माना,वसूलस गया।

तीन शराबी चालकों पर हुई कार्रवाई

इसमें व्यस्क ही नहीं बल्कि नाबालिग भी पीछे हैं जो न केवल यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं बल्कि नशे में वाहन चलाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। शराबी वाहन चालकों पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में जनवरी से अब तक मात्र 02 प्रकरणो मे 10 हजार एवं कागजात पेश नही कर पाने के एवज में सबसे अधिक 95100 रुपए का चालान किया गया। वही पर लोक अदालत के 404 प्रकरणो में 40400 का जूर्माना वसूला गया।

नशा करके दौड़ा रहे वाहन

इसके अलावा नाबालिक बच्चों के द्वारा वाहन चलाने, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन, तेज गति से वाहन चालाने वाले, शराब पीकर वाहन चलाने के विरूद्ध तथा यातायात नियमों का उलंघन करने वाले वाहन चालको के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत 08 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्रवाई कर समन शुल्क लिया गया है। उल्लेखनीय है कि एसपी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के संबंध में समझाइश दी जा रही है।

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