कोरिया जिले में 01 अक्टूबर से बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल……पेट्रोल पंप में लिखना होगा-नो हेलमेट, नो पेट्रोल

Estimated read time 1 min read

बैकुंठपुर ।

जिले में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने आदेश जारी कर कहा है कि अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल और अन्य ईंधन नहीं दिया जाएगा।

कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा है कि आकस्मिक चिकित्सा आपात स्थिति और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी दोपहिया वाहन चालक-सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा। सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने परिसर में स्पष्ट रूप से श्नो हेलमेट, नो पेट्रोलश् का बोर्ड-पोस्टर लगाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा कलेक्टर को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि जिले में हेलमेट जागरूकता अभियान और प्रवर्तन कार्यवाही के बावजूद दोपहिया वाहन दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को व्यवहारिक स्तर पर लागू करने कठोर और प्रभावी कदम आवश्यक हो गया है। इसी प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए यह आदेश पारित किया गया। यह आदेश जनहित में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया गया है और आगामी 01 अक्टूबर 2025 से जिले में प्रभावशील होगा।

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours